अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी से तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर आगामी 60 दिवस के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होने बताया कि इस संबंध में जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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