अजमेर (AJMER MUSKAN)। स्वाधीनता दिवस समारोह 2021 के दौरान राज्य स्तरीय योग्यता प्रमाण पत्र के लिए 30 जुलाई तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है।
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों एवं सहकारी संस्थाओं, नगर पालिकाओं, परिषदों, निगमों, मण्डलों, बोर्ड, जिला परिषद इत्यादि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर, न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट श्रेणी तथा शेष बहुत अच्छा श्रेणी के होने पर ही सात वर्षों यथा वर्ष 2014-2015 से 2020-21 तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किए जाए।
उन्होंने बताया कि योग्यता प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, सुस्पष्ट आठ प्रतियों में प्रेषित करने होेंगे। प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय सेवा कार्य, कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें। राजपत्रित अधिकारियों, अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग-अलग प्रस्ताव भेजे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के प्रस्ताव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
उन्होंने बताया कि एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। एक सहकारी संस्था, नगरपालिका, निगम, मण्डल, बोर्ड, जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजेंगे। पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जाए कि इस प्रस्ताव पर संबंधित मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है। प्रस्ताव आठ प्रतियों में ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवाएं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी सहित संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में 30 जुलाई तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिए जाने चाहिए।
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