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मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना : पात्र महिलाओं को सौंपे स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना : पात्र महिलाओं को सौंपे स्वीकृति आदेश


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने वाले परिवारों की विधवा महिलाओं को स्वीकृति आदेश सौंपकर दुःख की इस घड़ी में प्रशासन द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन प्रदान किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। मृत व्यक्तियों की विधवाओं को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सहायता के तहत सोमवार को अजमेर शहर की चार महिलाओं को जिला कलक्टर अजमेर की ओर से एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि के स्वीकृति आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा व्यक्तिशः प्रदान किए गए। साथ ही जिला प्रशासन की ओर इस दुःखद घड़ी में उन्हें संवेदना संदेश भी दिये गये।

उन्होंने बताया कि कोरोना सहायता योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से कोरोना के कारण मृत व्यक्ति की पत्नि को एक लाख की एक मुश्त सहायता राशि एवं 1500 रूपए प्रतिमाह के साथ ही उसके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये पालनहार योजना के तहत उनके पालन-पोषण के लिए 1000 रूपए प्रतिमाह प्रतिबालक सहायता राशि दी जाती है। बच्चों के वस्त्र एवं जूते आदि के लिये 2000 रूपए प्रतिवर्ष प्रतिबालक अनुदान राशि दी जाएगी। कोरोना के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिये राज्य सरकार की ओर से बच्चों के अभिभावक को एक लाख के एक मुश्त अनुदान के साथ 2500 रूपए प्रतिमाह प्रतिबालक सहायता राशि के साथ ही 2000 रूपए प्रतिवर्ष प्रतिबालक अनुदान राशि दी जाएगी। इसके ऎसे अनाथ बच्चों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर रु पांच लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक अजमेर जिले में 7 अनाथ बच्चों, 351 विधवा महिलाओं और उनके 252 बच्चों के लिये रू 365 लाख की सहायता राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है। यह राशि राज्य में सर्वाधिक है। अजमेर जिले ने सर्वाधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरे स्थान पर जयपुर जिला है। इस जिले में 350 लाख की राशि आवंटित की गई है।

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