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कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगा 5 लाख का ऋण


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
कोरोना महामारी के कारण अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए 5 लाख रूपए तक का ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के परियोजना प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने  बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगमों की योजनाओं के लिए पात्रता रखने वाले परिवारों के लिए स्माईल योजना आरम्भ की गई है। कोरोना महामारी के कारण परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार को सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडीविड्यूअल्स फॉर लाईवलीहुड एण्ड इन्टरप्राइज (स्माईल) योजना से प्रति परिवार 5 लाख की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें से 4 लाख रूपए तक का ऋण तथा अधिकतम एक लाख रूपए अनुदान के रूप में होंगे।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोरोना से मृत्यु होने संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सावित्री कॉलेज छात्रावास स्थित कार्यालय में 30 जून से पूर्व आवेदन कर सकते है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

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