अजमेर (AJMER MUSKAN)। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर गुरुवार को सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को बचाने हेतु मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप अंतराष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस मनाया गया ।
अजमेर मंडल के संरक्षा विभाग ने इसके लिए एक पेम्फलेट तैयार किया है जिसे सम्पूर्ण अजमेर मंडल पर वितरित करने के साथ मंडल के सभी समपारों पर जाकर सड़क उपयोग कर्ताओ को ज्ञानित किया और उन्हें भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 160 के प्रावधानों से अवगत कराया | मंडल के सभी समपारों पर मंडल के संरक्षा इंजीनियरिंग, संकेत व दूर संचार व परिचालन विभाग के अधिकारी व संरक्षा सलाहकार व पर्यवेक्षक अजमेर मण्डल के द्वारा दिवस पर्यन्त सभी समपारों पर मेगामाइक पर उदघोषणा कर, एस एम एस दवारा, एवं जनता में पैम्फलेट वितरित कर एवं समपारों पर पोस्टर चिपकाकर के साथ ही निकटवर्ती क्षेत्रों के ढाबों, बस स्टैंडों, चौपालों, बाजारों में सड़क उपयोगकर्ताओं व ग्रामीणों को ज्ञानित किया गया तथा उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 131 के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।
मानव रहित समपार आने पर अपने वाहन प्रत्येक वाहन चालक के द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में यह बताया गया कि इन समपारों पर वाहन चालक स्वयं उतर कर अथवा अपने सहायक संवाहक सहयात्री को मानव रहित रेलवे क्रासिंग तक पैदल भेज कर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई ट्रेन या ट्राली नही आ रही है उसके पश्चात ही वह अपने वाहन को मानव रहित क्रासिंग के पार ले जाएगा।
समपारों को उपयोग करने वाले सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे एक्ट की धारा 161 मानव रहित समपार पर किसी भी वाहन के चलने वाले या उसे ले जा रहे व्यक्ति द्वारा सावधानी न बरतने पर एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है, के संबंध में भी ज्ञानित किया गया | मानव वाले समपारों पर गेट बंद होने की स्थिति में नीचे से या अगल बगल से समपार न पार करने, गेट मैन पर जल्दी गेट खोलने का दवाब न डालने, ईयर फोन का उपयोग न करने, तेज़ म्यूजिक न बजाने व ट्रैक के समीपवर्ती क्षेत्रों में चरवाहे अपने पशुओं को न चराने के बारे में शिक्षित किया गया |
अंतराष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के आयोजन के दौरान मंडत्र के सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों दवारा कोविड 19 नियमावली का सम्पूर्ण ध्यान रखा गया |
0 टिप्पणियाँ