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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

ऑनलाइन लोक अदालत के आयोजन से आमजन को मिलेगी राहत


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा। ऑनलाइन लोक अदालत के कारण आमजन को इस कोरोना काल में विशेष लाभ होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई (द्वितीय शनिवार) को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन तरीके से रखा गया है। वर्तमान में सरकार द्वारा आमजन की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइड लाइन लागू की गई है। इसके दिशा निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पूर्व की भांति ऑफ लाइन लोक अदालत भी आयोजित होगी। ऑन लाइन लोक अदालत के कारण पक्षकार एवं अधिवक्ता को न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे व्हाट्सएप, ई-मेल अथवा फोन कॉलिंग जैसे डिजीटल माध्यम से अपनी सामग्री प्रदान कर प्रकरणों का निस्तारण करवा सकेंगे। लोक अदालत का आयोजन दिसम्बर 2020 के पश्चात कोविड गाईडलाईन की पालना के कारण नहीं हो सका था। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा आधार पर प्रकरणों के निपटान के लिए आमजन लम्बे समय से प्रतीक्षारत थे। आगामी 10 जुलाई को लोक अदालत के आयोजित होने से आमजन को शुकून मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्टेज के प्रकरणों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अन्तर्गत भविष्य में संभावित कोर्ट केस होने वाले प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में चेक आदि वित्तीय दस्तावेजों, धन वसूली, समझौता नही हो सकने वाले के अलावा बिल भुगतान के प्रकरण, भरण पोषण तथा श्रम एवं नियोजन के निपटारा हो सकता है।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण भी रखे जा सकते हैं। इनमें समझौता हो सकने वाले फोजदारी, वित्तीय दस्तावेजों, धन वसूली, दुर्घटना क्लेम, श्रम एवं नियोजन, समझौता नही हो सकने वाले के अलावा बिल भुगतान होना। तलाक के अलावा वैवाहिक विवाद, न्यायालय अथवा अधिकरण में लम्बित भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, मजदूरी, भत्ते, पेंशन, जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित राजस्व मामले, किराया, सुखाधिकार, निधेषाज्ञा दावे एवं एग्रीमेंट से संबंधित प्रकरणों को शामिल किया जाएगा।

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