अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों और इंसीडेंट कमाण्डरों को त्रिस्तरीय जन-अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बाजारों को खोलने, यातायात और अन्य उपायों पर पूरी सर्तकता से निगरानी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने जिला पुलिस, सभी अतिरिक्ति जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट संबंधी नई गाइडलाइन लागू की है। इसके तहत दिए गए निर्देशों की पालना कराएं। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होंने सभी इंसीडेन्ट कमाण्डर्स से कहा कि वे अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में फील्ड में रहें। जहां भी सरकार के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, वहां मॉनिटरिंग और कार्यवाही करें। अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त गतिविधियां संचालित नहीं होनी चाहिए। साथ ही भीड़ को भी एकत्र नहीं होने दिया जाए। नो मास्क-नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएं। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 30 जून तक अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।
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