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बीमा लाभ के लिए खाते में न्यूनतम राशि जरूरी


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
बैंक खातों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी है।

अग्रणी जिला प्रबंधक जेपी मीणा ने बताया कि खाते में राशि होने पर ही बीमा योजना का प्रीमियम काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का नवीनीकरण हर साल होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत खाता धारकों को किसी भी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण अनहोनी होने पर वारिस को 2 लाख रूपए की बीमा राशि मिलती है। इस बीमा की सुविधा के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष है। इसमें 55 वर्ष तक की आयु तक का कवर मिलता है। इसका वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रूपये है । इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत खाताधारक की दुर्घटना मृत्यु होने पर वारिश को 2 लाख रूपए की बीमा राशि मिलती है । दिव्यांग होने की स्थिति में एक लाख रूपए तक की राशि मिलती है । यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है । इसकी प्रीमियम राशि 12 रूपए है।

अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी बैंक का साथियों को आगाह किया कि भारतीय संघ एवं एसएलबीसी जयपुर द्वारा निर्धारित बीसीपी के अनुसार कार्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित बैंकिंग करें।

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