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बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र के कोरोना औषधियों के बेचान पर 12 मेडिकल स्टोर्स के लाईंसेंस निलंबित


जयपुर (AJMER MUSKAN)।
सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा शहर में कोरोना संबंधित औषधियों की कालाबाजारी रोकने हेतु विगत दिनों में औषधि नियंत्रक, जयपुर श्री राजाराम शर्मा के निर्देशानुसार निरीक्षण करवाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ मेडिकल स्टोर्स पर कोरोना के इलाज की दवाईयों मांगे जाने पर बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र मांगे तथा बिना बिल के दवाईयां विक्रय कर दी गईं। इन स्टोर्स की गहनता से जांच करने पर बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में इन औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क ईत्यादि की मनमानी कीमते वसूलना इस प्रकार की अनियमितताये पायी गयी। 

कार्यवाही स्वरूप 12 मेडिकल स्टोर्स के लाईंसेंस 03 दिनों से 15 दिनों तक निलंबित किये गये। इसके अतिरिक्त फर्म मैसर्स सारथी फार्मेसी, चित्रकूट, जयपुर द्वारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर आम जनता से एम आर पी से अधिक दाम वसूलने पर फर्म के लाईसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए चित्रकूट पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विगत दिनों में किये गये विभिन्न फर्मों के औचक निरीक्षणों में पायी अनियमितताओं के कारण अब तक कुल 54 फर्मों के लाईसेंस निलंबन निरस्त करने की कार्यवाही करने की कार्यवाही की गयी।

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