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गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, शॉपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेन्टस एवं जिम खोलने की दी अनुमत


जयपुर (AJMER MUSKAN)।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 

मंगलवार को जारी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार, 16 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है। शनिवार सायं 5 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। 

त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के क्रम में प्रमुख अतिरिक्त दिशा-निर्देश - 

• ऎसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। 

• खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगा।

• पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोड़कर एक भवन की मंंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेगी। स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

• रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोड़कर एक, के रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा। रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान में वायु का उचित संचारए सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।

• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी। 

• होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे।

• शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। 

• मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

• सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।

• जिम एवं योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार हो। संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून, 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा। 

• सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्ति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्ति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों, रेस्टोरेंट, जिम, खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों, संचालकों, खिलाड़ियों, आगन्तुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं।

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