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कोरोना गाइडलाइ : किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर लगेगा जुर्माना


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

जिला प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा त्रीस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए है। इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में विवाह संबंधी सूचना दिए बिना विवाह करने अथवा सामाजिक दूरी नहीं बनाने पर, आयोजकों द्वारा विवाह से संबंधित समारोह आयोजन एवं विवाह स्थल के स्वामी अथवा प्रबंधक पर एक-एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनेटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर एवं सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर 10-10 हजार का जुर्माना संबंधित से वसूलने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल एवं लोक परिवहन सेवा में नाक और मुंह को पुरी तरह से ढ़के हुए फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी दुकानदार द्वारा फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहने व्यक्ति को सामान बेचने एवं गोले बनाकर ग्राहकों में सोशियल डिस्टेंसिंग नहीं करने वाले दुकानदारों से शास्ति के रूप में 500 रूपए वसूले जाएंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, एवं तम्बाकू का सेवन करते पाए जाने पर भी 500 रूपए का चालान बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपए वसूले जाएगे। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फिट की दूरी नहीं बनाने वालों पर 100 रूपए का चालाना काटकर जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।

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