अजमेर (AJMER MUSKAN)। अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के परियोजना प्रबंधक प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण पोप योजना में विभिन्न व्यवसाय के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जाएंगें। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवतियों की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक निर्धारित है। एससी वर्ग का युवा बीपीएल परिवार का होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में 60120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54300 रूपए तक परिवार की आय वाले युवा आवेदन कर सकते है। शहरी क्षेत्र के निगम कार्यालय में एवं ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति के कार्यालयों से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, बीपीएल कार्ड की प्रति या आय प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी), स्वयं का फोटो, आधार कार्ड, नोटेरी पब्लिक से सत्यापित 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए सावित्री कॉलेज छात्रावास स्थित पीएमएसीडीसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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