फाइल फोटो
अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोरोना महामारी की स्थिति में बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोविड वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बाहर से पश्चिम बंगाल आने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेन यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होगी तथा कोरोना से सम्बंधित सभी प्रोटोकॉल की पूर्णतया पालना करनी होगी।
72 घंटे के भीतर की नेगेटिव आरटी पीसी आर रिपोर्ट संबधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से कम से कम अगले दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू किया गया है ।
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