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दाल के व्यापारियों को अब देनी होगी उपलब्ध स्टॉक एवं गोदाम की सूचना


अजमेर (AJMER MUSKAN)
। जिले में स्थित दाल के व्यापारियों को अपने स्टॉक एवं गोदाम के संबंध में सूचना 21 मई तक जिला रसद अधिकारी को ईमेल के माध्यम से देनी होगी।

जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दालों की बढती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके माध्यम से साबुत या दली हुई दालों को राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन तथा नियत्रंण आदेश 1980 के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस संबंध में उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दालों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि दाल के समस्त व्यापारियों, मिल व्यापारियों एवं भण्डारगृहों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। व्यापारी को अपने स्टॉक एवं गोदाम की घोषणा 21 मई तक जिला रसद अधिकारी को ईमेल आईडी पर भेजनी होगी। व्यापारी को 20 मई की शाम तक अपने गोदाम तथा उसमें उपलब्ध स्टॉक की सूचना प्रदान करनी होगी। प्रत्येक व्यापारी द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन संघारित करना होगा। प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टॉक का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि व्यापारी को प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देनी होगी। सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है। कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक घोषणा एवं साप्ताहिक रिटर्न व्यापारी द्वारा जिला रसद अधिकारी की ईमेल आई.डी. dsofood-ajm-rj@nic.in पर देनी होगी।

उन्होंने बताया कि व्यापारियोें के स्टॉक का सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर अथवा भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी। समस्त व्यापारी राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करेंगे। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिर्टन के प्रपत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा व्यापार मण्डल कार्यकारिणी को उपलब्ध कराए गए है। व्यापारी संबंधित कार्यकारिणी से इन्हें प्राप्त कर घोषणा एवं संघारण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

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