भीलवाड़ा जिले के सालासर मेडिकल के विरुद्ध हुई कार्रवाई
जयपुर (AJMER MUSKAN)। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले में स्थित सालासर मेडिकल स्टोर द्वारा KN -95 को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम द्वारा 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई। लॉकडाउन के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने प्रदेश में 36 निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 22 हजार500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि अजमेर जिले में श्री गंगवाल फूड प्रोडक्शन एवं फ्रेश मार्ट पर नमकीन,सोयाबीन,दाल एवं पापड़ के पैकेटो पर पीसीआर नियम 2011 के तहत डिक्लेरेशन एवं पैकर लाइसेंस नहीं पाया गया जिस पर टीम द्वारा प्रत्येक फर्म के विरुद्ध 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया,इसी प्रकार गोपाल डेयरी पर खारी के पैकेट पर पीसीआर नियम 2011 के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
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