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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 मई तक ज्यादा से ज्यादा कराएं रजिस्ट्रेशन


जिला कलेक्टर ने दिए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश

जिले में 3597 ई-मित्र, कहीं से भी कराएं रजिस्ट्रेशन

शत प्रतिशत क्लेम जनरेट करने के निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में सभी उपखण्ड अधिकारियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 मई तक ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के शत प्रतिशत क्लेम भी जनरेट किए जाएं। जिले में 3597 ई मित्र केंद्र हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ की गई है। इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तथा उसके सदस्यों को मिलना आवश्यक है। इसके लिए जिले में उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कार्य योजना बनाएंगे। शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को योजना के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। योजना में पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 मई दी गई है। इस तिथि तक प्रत्येक पात्र परिवार का पंजीकरण आवश्यक रूप से हो जाए।

पंजीकरण की तिथि 31 मई

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि को 31 मई है। जिन लोगों ने 30 अप्रेल तक पंजीकरण करवा लिया है, उन्हें एक मई से योजना का लाभ मिलने लगा। वहीं 31 मई तक पंजीकरण करवाने वालों को पंजीकरण की दिनांक से और उसके बाद पंजीकरण करवाने वालों को एक अगस्त से ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिले में 3597 ई मित्र केंद्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। जिलों के नागरिक अपने पास के किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

कहां कितने ई-मित्र केन्द्र

अजमेर शहरी क्षेत्र - 724, अजमेर ग्रामीण क्षेत्र - 250, अरांई - 178, ब्यावर - 226, भिनाय - 176, जवाजा- 296, केकड़ी शहरी क्षेत्र - 103, केकड़ी- 130, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र- 212, किशनगढ़- 222, मसूदा- 260, नसीराबाद- 37, पीसांगन- 165, पुष्कर- 35, सरवाड़ शहरी क्षेत्र- 57, सरवाड़- 149, सावर- 143, श्रीनगर- 174, बिजयनगर- 60

पात्र परिवार एवं बीमा राशि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु व सीमांत कृषक, संविदाकर्मी- इन वर्गों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

इन वर्गों के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी परिवार-850 रूपये (प्रीमियम का 50 प्रतिशत)

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद तथा आधार कार्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

अधिक जानकारी चाहिए तो- कॉल करें 1800-180-6127 पर

जन आधार भी जरूरी, बनवाने के लिए क्या करें

ई-मित्र केन्द्र पर निम्न दस्तावेज देकर जन-आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है-

परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड

समस्त सदस्यों के पासपोर्ट साईज फोटो

नया राशन कार्ड

महिला मुखिया की बैंक पास बुक (व्यक्तिगत खाता)

मोबाईल नम्बर

एससी-एसटी वर्ग का होने पर महिला मुखिया का जाति प्रमाण पत्र

850 रूपये में कोई भी ले सकता है योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि योजना में कोई भी परिवार 850 रूपये का नाममात्र का प्रीमियम जमा करवा कर 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों की पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के तहत बीमित परिवार का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे कैशलैस उपचार मिलेगा यानि उसे किसी भी तरह का खर्च देने की जरूरत नहीं है। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रूपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रूपये तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा होगा। वर्तमान सरकार ने कोरोना का उपचार भी इस योजना में शामिल कर दिया है।

इन चिकित्सालयों की ले सकते हैं सेवाऎं

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में इस योजना के माध्यम से 48 चिकित्सालयों की सेवाएं ली जा सकती है। इनमें से 32 राजकीय तथा 16 निजी चिकित्सालय है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज एवं प्रोसिजर के अनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त किया जा सकता है। भामाशाह कार्ड अथवा जन आधार कार्ड धारक परिवारों को स्वतः ही इस योजना का लाभ मिल जाएगा। वे नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अपनी डीजिटल पॉलिसी प्राप्त कर सकते है। जन आधार कार्ड से वंचित परिवारों को पहले जन आधार के लिए पंजीकरण कराना होगा।

सरकारी अस्पताल

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर, राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़, राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, राजकीय जनरल चिकित्सालय नसीराबाद, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय आदर्श नगर, राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर, अरबन कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर चन्द्रवरदाई व पंचशील तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरांई, भिनाय, सरवाड़, बांदनवाड़ा, रामगढ़, जवाजा, टांटोटी, हरमाड़ा, लूलवा, टॉडगढ़, गगवाना, देवगांव, फतेहगढ़, रूपनगढ़, भदून, बोराड़ा, मसूदा, विजयनगर, पीसांगन, पुष्कर, श्रीनगर एवं शशि कुमारी सीएचसी सावर, के राजकीय चिकित्सालयों में उपचार करवाया जा सकता है।

निजी अस्पताल

जिले के निजी चिकित्सालय मेवाड़ हॉस्पिटल सिविल लाईन, दीपमाला पागरानी हॉस्पिटल आदर्श नगर, सेन्ट फ्रांसिस हॉस्पिटल अजमेर, मित्तल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर अजमेर, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशयलिटी अजमेर, टी.जे. मायानी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर पहाडगंज, डॉ. विजय ईएनटी हॉस्पिटल अजमेर, सारन हॉस्पिटल अजमेर, श्री पाश्र्वनाथ जैन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ब्यावर, ऋषि ऑर्थो हॉस्पिटल ब्यावर, आनन्द मल्टीस्पेशयलिटी हॉस्पिटल ब्यावर, जय क्लीनिक एण्ड नर्सिंग हॉम ब्यावर, मार्बल सिटी हॉस्पिटल किशनगढ़, एसआरके ईएनटी हॉस्पिटल किशनगढ़, राठी हॉस्पिटल किशनगढ़, श्री पीकेवी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर बिजयनगर को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध किया गया है।

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