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बिना डिक्लेरेशन एवं बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरणों को बेचने वालों के पर बड़ी कार्रवाई

जयपुर शहर में मैसर्स एस.डी अग्रवाल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एवं आर.एस इंटरप्राइजेज के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई
जांच के दौरान बिना डिक्लेरेशन एवं बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरण मिले
पल्स ऑक्सीमीटर के 5353 नग,ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 147 नग एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर के 46 नग किए जब्त


जयपुर (AJMER MUSKAN)।
बिना डिक्लेरेशन एवं बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरणों को बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा शुक्रवार को जयपुर शहर के झोटवाड़ा इलाके में स्थित मैसर्स एस डी अग्रवाल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एवं आर.एस. एंटरप्राइजेज कालवाड़ रोड की जांच की गई, जहां बगैर एमआरपी एवं बिना डिक्लेरेशन के पल्स ऑक्सीमीटर के 5353 नग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के  147 नग एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर के 46 नग पाए गए जिन्हें टीम द्वारा जब्त कर लिया है।

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश के अजमेर करौली एवं नागौर जिलों में 8 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।

टीम द्वारा अजमेर जिले में लखदातार किराना स्टोर, शंकर लाल तेल घानी एवं राम किराना स्टोर का निरीक्षण किया जहां पर दाल, जीरा, मसाला, आचार एवं ड्राई फ्रूट के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन तथा पैकर लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से  प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी शहर में पूजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर  2 हजार 500 रुपये की पेनल्टी लगाई।

राई के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं मिलने पर लगी 5 हजार रुपए की पेनल्टी

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा करौली जिले के हिंडौन सिटी में स्थित अनूप ट्रेडिंग कम्पनी पर राई के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिसकी वजह से 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नागौर जिले के डेगाना कस्बे में ओसवाल स्टोर पर किशमिश के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

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