अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिले में कोरोना महामारी से जनहानि रोकने के लिए इंसीडेंट कमाण्डर एवं उपखण्ड अधिकारी वाहन, ऑक्सीजन सिलेण्डर एवं ऑक्सीजन कन्सट्रेटर अधिग्रहित कर सकेंगे।
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मध्यनजर जन सुरक्षा व व्यापक जनहित के लिए समस्त इंसीडेंट कमाण्डर एवं उपखण्ड अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर वाहन, ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कन्सटे्रटर आदि को अधिग्रहित कर सकेंगे। इसके संबंध में किराया व प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।
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