अजमेर (AJMER MUSKAN)। अजमेर शहरी क्षेत्र में इंसीडेंट कमाडंर ने कार्यवाही करते हुए मंगलवार को एक स्थान को कंटेन्टमेंट जोन घोषित किया।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र के मकान संख्या 53 ए रेलवे गेस्ट हाऊस के पास फ्रेजर रोड़ को माइक्रो कंटेन्टमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में एक ही व्यक्ति से 500 रूपये का जुर्माना वूसला गया। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा के दल ने 3 व्यक्तियों से 800 रूपये, प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन के दल ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 व्यक्तियों से एक हजार रूपये वसूले।
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