अजमेर (AJMER MUSKAN)। एम्बुलेंस सेवा एवं शव वाहनों के मालिकों द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूले जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि एम्बुलेंस एवं शव वाहनों के लिए किराया निर्धारित किया गया है। इससे कोरोना पीड़ित मरीजों तथा परिजनों को उचित दर पर वाहन उपलब्ध हो पाएंगे। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर वाहन मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नम्बर 0145-2787047 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के लिए अधिकत 500 रूपये वसूल किए जा सकेंगे। इसमें आना-जाना सम्मिलित रहेगा। इसके बाद के किलोमीटर के लिए वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया 12.50 रूपये प्रति किमी, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 रूपये प्रति किमी एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 रूपये प्रति किमी निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा का उपयोग करने पर एक रूपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कोविड के मरीज एवं शवों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सैनेटाइजर का व्यय प्रति चक्कर 350 रूपये लिए जा सकेंगे। वाहनों का किराया आने एवं जाने का दोनों तरफ का देय होगा। रात्रिकालीन वाहन उपयोग का अतिरिक्त किराया, वाहन की धुलाई का चार्ज देय नहीं होगा। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।
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