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कोरोना गाइडलाइन अजमेर : कई दुकानें सीज, विभिन्न स्थानों पर बनाए मिनी कन्टेनमेंट जोन



अजमेर (AJMER MUSKAN)।
कोरोना महामारी के संक्रमण रोकने के लिए अजमेर शहर में इंसीडेन्ट कमाण्डरों द्वारा कार्यवाही लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के खिलाफ कार्यवाही की। कई स्थानों पर दुकानों को सीज किया गया। कई जगह पर मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाए गए साथ ही वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग के कार्य को भी गति प्रदान की है।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर शहर सहित जिले के विभिन्न उपखंड में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए कार्यवाही की जा रही है। जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर ठठेरा चौक डिग्गी बाजार में दुर्गा पेन्टस स्टोर तथा लक्ष्मी चौक में हनुमान सहाय प्रकाश चन्द सेठी मिठाई की दुकान को सीज किया गया।

प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने कोतवाली थाना क्षेत्र अन्तर्गत मकान नम्बर 24 नगीना बाग जतोई दरबार के सामने तथा मकान नम्बर 17 बापूनगर में मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है। मांगलियावास थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम तबीजी से मियापुर जाने वाले रास्ते से लगायत आतुणा बास हताई से आगे महेन्द्र पुत्र उगमा व शिवराज पुत्र लादूराम के मकान से राजेन्द्र पुत्र उगमा व महेन्द्र पुत्र सुखपाल के मकान तक तथा आखेपुरा चौराहे से लगे एसबीआई बैंक से पहले दाहिनी तरफ वाली गली में जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल के मकान से जगदीश पुत्र गोपी व रणजीत पुत्र छगना तक के मकान तक का सम्पूर्ण क्षेत्र को मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार क्रिश्चयनगंज थाना क्षेत्र में ग्राम लोहागल से जनाना अस्पताल जाने वाली मुख्य मार्ग से बाई ओर जीवन मंदिर कॉलोनी में विरेन्द्र सिंह के मकान से अभय सिंह के मकान से फिर बाई ओर समुन्द्र सिंह का मकान व आगे भैरू रावत के मकान तक रोड के दोनों तरफ का सम्पूर्ण क्षेत्र को मिनी कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर 2 व्यक्तियों के 1000 रूपये तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 6 व्यक्तियों पर चालान कर 600 रूपये के चालान बनाए गए।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र अन्तर्गत 646 जेपी नगर मदार, 1138/42 आर्य नगर, 1172 भूतिया हलवाई वाली गली को मिनी कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर 2 व्यक्तियों के चालान कर 1000 रूपये चालान काटा गया। उन्होंने बताया कि कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर श्रीनगर रोड पर नेताजी एन्टरप्राइजेज, नसीराबाद रोड पर वोडाफोन स्टोर व एयरटेल स्टोर को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। साथ ही पीएचसी गुलाबबाडी में 60 तथा जेपी नगर मदार में 60 व्यक्तियों के वैकसीनेशन करवाया गया। इंसीडेन्ट कमाण्डर एवं स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक अनुपमा टेलर ने बताया कि रामगंज थाना क्षेत्र के तहत पहाडगंज में शिव कॉलोनी, शांति नगर एवं गुर्जर बस्ती को मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है।

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