अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिले में किसी स्थान पर मण्डी के रूप में बैठकर सब्जी बेचने की अनुमति नहीं होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रामगंज स्थित फल एवं सब्जी मण्डी में अधिकृत रूप से फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। नागरिकों को धर के नजदीक सब्जी और फल मिलना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सायं 5 बजे तक ठेले, टेम्पों एवं अन्य साधनों से सब्जी, फल बेचने की मंजूरी दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए अजमेर शहर की रामगंज मण्डी के अलावा शहर में कहीं और सब्जी मण्डी के रूप में बैठकर सब्जी विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी।
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