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Covid-19 : निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेन्सी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अनुमत नहीं होगी

जिले के बार्डर पर स्थापित होगी चैकपोस्ट

 जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राज्य सरकार की ओर से 23 अप्रैल को वाहनों की आवाजाही से संबंधित गाइडलाइन की पालना के लिए अपने-अपने क्षेत्र में जिलों की बार्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर नियमों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाईडलाइन के अनुसार निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेन्सी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेन्सी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अनुमत नहीं होगी। यह आदेश सोमवार 26 अप्रैल को प्रातः 5 बजे से प्रभावी हो जाएगा। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना के लिए सभी संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिले के बार्डर एवं अप्रोच रोड पर चैकपोस्ट स्थापित करेंगे।

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