अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियुक्त इंसीडेंट कमांडर्स ने कार्यवाही करते हुए कंटेंटमेंट जोन बनाए तथा प्रतिष्ठानों को सीज किया।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि हरीभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार योजना के बी ब्लॉक में प्राइवेट बस स्टैंड के सामने डेयरी वाली गली में दाएं तरफ मकान संख्या 209 से मकान संख्या 187 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा ने बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में बाबू मोहल्ला केसरगंज के मकान संख्या 100/24 तथा 542/21 नवाब का बेड़ा डिग्गी बाजार गुरनानी भवन बालक नमकीन के सामने मिनी कंटेंटमेंट जोन बनाए गए हैं। क्षेत्र में डिग्गी बाजार स्थित मेहंदी की दुकान को कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के कारण सीज किया गया है। स्थानीय निकाय विभाग की उपनिदेशक डॉ. अनुपमा टेलर ने बताया कि अजय नगर स्थित आशु स्वीट, दीपक जनरल स्टोर एवं जय माता दी जनरल स्टोर को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने के कारण सीज किया गया। क्षेत्र में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2000 का जुर्माना वसूला गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर हरि जनरल स्टोर, श्याम दूध डेयरी एवं अभिषेक डेली नीड्स स्टोर को सीज किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान काट कर 1800 रुपए वसूले गए। अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव ने बताया कि आदर्श नगर में परबतपुरा हथाई चौक स्थित मकान संख्या 674 तथा प्लोट नंबर 49 के पीछे चाणक्य चौक शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 16 के पीछे को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि जवाहर नगर में बंसल रेडीमेड्स पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिष्ठान को सीज किया गया। क्षेत्र में 12 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 3200 रुपए वसूले गए।
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