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अजमेर : निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन, ऑक्सीजन लेवल 93 से ऊपर तो मरीज को करें होम आइसोलेट

नियमों की अवहेलना पर अस्पताल के खिलाफ होगी आपदा प्रबंधन एक्ट में कार्यवाही

 जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनावश्यक खपत को देखते हुए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली (एम्स) की एडवाइजरी के अनुसार नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी निजी अस्पताल कोरोना पॉजीटिव मरीज का ऑक्सीजन लेवल 93 तथा रेसपीरेटरी रेट 24 प्रति मिनट से कम होने पर ऎसे मरीजों को माइल्ड मानते हुए होम आइसोलेट करने का परामर्श देंगे। निजी चिकित्सालयों में सिर्फ उन्हीं कोरोना मरीजों को भर्ती कर ऑक्सीजन बैड पर लिया जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल 93 से कम है।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली (एम्स) की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार ऑक्सीजन सेचुरेशन/स्तर 93 से अधिक और रेसपीरेटरी रेट 24 प्रति मिनट से कम है तो ऎसे कोविड पॉजीटिव मरीज की अवस्था को माइल्ड माना जाएगा। निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिए गए है कि ऎसे मरीजों को होम आइसोलशन के लिए निर्देशित किया जाए। 

उन्होंने बताया कि प्रत्येक एमपैनल्ड  निजी अस्पताल के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर से प्रत्येक मरीज का डाटा कैप्चर किया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग बहुत ही लापरवाही की स्थिति को बताता है। इसे जरूरतमंद मरीज  की ऑक्सीजन मांग की कटौती माना जाएगा। दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 53 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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