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अजमेर शहर में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू

जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात्रि 9 बजे बंद करवाए जाएंगे बाजार

विवाह, रेस्टोरेंट, निरंतर क्रियाशील फैक्ट्री सहित अन्य को रहेगी छूट


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
अजमेर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिले में नई कोरोना गाईडलाइन लागू की है। इसके तहत आज से अजमेर शहर में प्रतिदिन रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। हालांकि विवाह, रेस्टोरेंट एवं क्रियाशील फैक्ट्री सहित कुछ श्रेणियों को कफ्र्यू से राहत दी गई हैं। जिले के स्थानीय निकायों में बाजार 9 बजे तक बंद करवा दिए जाएंगे। इसी तरह समारोह आयोजन को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश आगामी 30 अप्रेल 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की अनुपालना में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अजमेर जिले को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अजमेर जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में रात्रि 9 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय क्षेत्र सीमा में रात 10 से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि यह गाईडलाइन निरंतर उत्पादन व रात्रि शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी कम्पनी, मेडिकल स्टोर, अनिवार्य व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवा से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले भार वाहन के आवागमन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग व इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति तथा रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी। इसके लिए अलग से पास जारी नहीं किए जाएंगे। छूट प्राप्त सभी संस्थानों को कोरोना गाईडलाइन की अक्षरशः पालना करनी होगी।

इसी तरह किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक या जन कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। संस्थान द्वारा बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत करने पर अजमेर शहर में एडीएम सिटी तथा शेष क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इन आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि इसी तरह विवाह में भी अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। विवाह आयोजकों को समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर वीडियो उपलब्ध करवाना होगा। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इन स्थानों पर भी कोरोना गाईडलाइन की पूरी पालना करनी होगी। यदि कोई समारोह स्थल, मैरिज गार्डन कोविड-19 प्रोटोकोल का उल्लघंन करता पाया गया तो उसको सील कर दिया जाएगा।

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