जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित
अजमेर (AJMER MUSKAN)। अजमेर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में अजमेर शहर में प्रतिदिन रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। अजमेर नगरीय क्षेत्र में बाजार सायं 7 बजे तक बंद करवा दिए जाएंगे। ये आदेश आगामी 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की अनुपालना में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अजमेर जिले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय क्षेत्र सीमा में रात 8 से प्रातः 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यह गाईडलाइन निरंतर उत्पादन व रात्रि शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी कम्पनी, मेडिकल स्टोर, अनिवार्य व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवा से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले भार वाहन के आवागमन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग व इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट को केवल टेक अवे के लिए ही खुला रखने की अनुमति रहेगी। इसके लिए अलग से पास जारी नहीं किए जाएंगे। छूट प्राप्त सभी संस्थानों को कोरोना गाईडलाइन की अक्षरशः पालना करनी होगी।
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