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कोविड-19 : अजमेर में 10 प्रतिष्ठान सीज, 23 हजार से अधिक का जुर्माना

शहर में बनाए गए माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन

इंसीडेंट कमाण्डरों द्वारा की गई शहरी क्षेत्र में कार्यवाही





अजमेर (AJMER MUSKAN)।
अजमेर शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त इंसीडेंट कमाण्डरों ने शनिवार को क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कार्यवाही की। शहर में विभिन्न स्थानों पर माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन बनाए गए।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर शहर के लिए नियुक्त इंसीडेन्ट कमाण्डरों ने कोरोना प्रसार को रोकने के लिए विशेष कार्यवाही की। समूह में कोरोना पोजीटिव मरीज पाए जाने पर कई स्थानों को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 10 प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्यवाही अंजाम दी गई। मास्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नही अपनाने वालों के चालान काटकर 23 हजार से अधिक रूपयों का जुर्माना वसूला गया।

जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि दरगाह के पास जन्नत होटल के पास वाली गली, सहवान मंजिल गेस्ट हाउस वाली गली में गुजराती स्वीट मार्ट की दुकान से टेम्पों स्टैण्ड (ट्रासफार्मर) तक सम्पूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। देहली गेट के पास खण्डेलवाल डेयरी तथा गंज थाने के पास मोबाईल हब दुकान को सीज किया गया।

स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक डॉ.अनुपमा टेलर ने बताया कि सतगुरू कोलोनी गेट नम्बर एक व 2, ईश्वर दास कोलोनी, रेलवे मेन्स कोलोनी, साईबाबा कोलोनी (नेहरू नगर), जागृति नगर, कांच का मंदिर एवं लुहार बस्ती के सम्पूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। रामबाग चौराहे पर भावना जनरल स्टोर तथा रामगंज बाजार में गायत्री जैवलर्स को सीज किया गया। क्षेत्र में बिना मास्क पाए जाने पर 3000, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर 100 रूपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा सीज की गई दुकानों से 2000 रूपये का जुर्माना वसूला।

महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमन्त स्वरूप माथुर ने बताया कि मारोठिया कुंआ नृसिंहपुरा जोंसगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। ब्यावर रोड़ स्थित माहेश्वरी क्लिनिक के पास बालाजी जूस सेन्टर को सीज किया गया है। क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 16 तथा मास्क नहीं पहनने पर 3 व्यक्तियों के चालान बनाए गए।

अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव ने बताया कि माखुपुरा में दीपा देवी के लिए आवंटित शराब की दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पायी गयी। इस कारण इस दुकान को आगामी 24 घंटे के लिए सीज किया गया। क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर 5 व्यक्तियों से 2500 रूपये तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 7 व्यक्तियों से 700 रूपये जुर्माना राशि वसूली गई।

इंसीडेन्ट कमाण्डर तारामती वैष्णव ने बताया कि कुन्दन नगर के गिरधर पथ में वहिदा बानो के मकान से लेकर रणवीर सिंह राणावत के मकान से होते हुए, अशोक भार्गव के मकान से होते हुए जमन सिंह (कृपा कुटीर) तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। जवाहर रंगमंच के पास कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर मरूधरा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर तथा ईमेज इन स्टूडियो को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 4300 रूपये के चालान किए गए। लोक सेवाएं की सहायक निदेशक देविका तोमर ने बताया कि वैशाली नगर में गणपति कम्यूनिकेशन को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर सीज किया गया।

जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र में वार्ड 42 मृदंग सिनेमा के पीछे आर्य नगर में चवन्नी लाल नमकीन की दुकान से मकान संख्या 1152/ए/32 तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। क्षेत्र में फेयर डील ट्रेडर्स को आगामी 72 घंटे के लिए सीज किया गया। कोरोना गाइडलान की पालना नहीं करने पर 2600 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

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