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कोरोना : महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कोविड- 19 वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए और अन्य स्थानों से भी महाराष्ट्र राज्य में  कोविड- 19 वायरस  के प्रसार को रोकने के लिए, महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 तथा द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के अंतर्गत निर्णय लेते हुए केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा  उत्तराखंड राज्यों को संवेदनशील स्थानों के रूप में घोषित किया गया है|

इन स्थानों को तत्काल प्रभाव से  तब तक संवेदनशील स्थानों के रूप में माना गया है, यह तब तक संवेदनशील स्थान रहेंगे जब तक कि इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है या जब तक कि कोविड- 19 आपदा के रूप में अधिसूचित रहता है।

साथ ही स्पष्ट किया गया है की - 

1.  महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक परीक्षण की रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

2.  कोविड- 19 संक्रमण से बचाव हेतु नियमों की पालना ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशनों पर सख्ती से लागू की जानी चाहिए।

3.   संवेदनशील स्थानों (केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तराखंड) से महाराष्ट्र के लिए ट्रेनों में कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जायेगा।

4. बिना कन्फर्म टिकट के यात्रियों को महाराष्ट्र के लिए जाने वाली ट्रेनों के लिए सवार होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही महाराष्ट्र के लिए जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

6.   ट्रेन में चढ़ने, उतरने व यात्रा के दौरान या स्टेशनों पर परीक्षण / चेक करते समय उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी ।

7. सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना  होगा।

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