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अजमेर : कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए किया पाबंद


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए उल्लंघनकर्ताओं को पाबंद किया गया।

जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा ने बताया कि समूह में मरीज मिलने पर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में 913/बी कुम्हार मोहल्ला रावण की बगीची, विरजानंद स्कूल के पीछे तथा 405/23 लाल कोठी एसबीआई बैंक के सामने केसरगंज को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया। मुंदड़ी मोहल्ला में अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स को सीज करके कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया। क्षेत्र में दो व्यक्तियों के चालान काट कर 1000 वसूले गए।

प्रोटोकोल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में राजेंद्रपुरा हाथीभाटा एवं लक्ष्मी चौक को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। नगर निगम की उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकान संख्या 46 गोपाल पथ ष्णा विहार, कुंदन नगर को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 800 जुर्माना वसूला गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि चंद्रवरदाई नगर के शर्मा फुटवियर एंड एसेसरीज प्रतिष्ठान को सीज किया गया। क्षेत्र में 18 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 2200 के चालान बनाए गए। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में दो व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 700 का जुर्माना वसूला गया।

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