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बाल विवाह निषेध जागरूकता मोबाइल वेन रवाना


अजमेर (AJMER MUSKAN)। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजमेर अनूप कुमार सक्सेना के निर्देशानुसार बाल विवाह निषेध अभियान (बाल विवाह को कहे ना ) के तहत कार्यक्रम की कड़ी में मोबाइल वैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण( अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रामपाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया l  मोबाइल वैन के जरिए नालसा वा रालसा  द्वारा संचालित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा बाल विवाह रोकथाम के लिए विधिक  जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा । ज्ञात रहे कि बाल विवाह निषेध अभियान (बाल विवाह को कहे ना )के दौरान बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह से समाज में फैलने वाली  बुराइयां जैसे की बेमेल विवाह, कम उम्र में हुई शादी के परिणाम स्वरुप पैदा होने वाले  बच्चों की स्वास्थ संबंधी कमजोरियों तथा बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा पर होने वाले प्रभाव तथा उनके भविष्य में जीविका के उपार्जन में आने वाली बाधाओं आदि के बारे में जानकारी देते हुए मोबाइल वैन के जरिए तीन दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है ।  मुख्यालय पर सोमवार को बस स्टैंड, लोहा खान, घुघरा घाटी, इंदिरा कॉलोनी में कार्यक्रम किए ।  6 अप्रैल को पेट्रोल पंप, धोला भाटा, गुलाब बाड़ी, बिहारीगंज आदर्श नगर आदि तथा 7 को राजकीय महाविद्यालय, रामगंज, कैसरगंज, रामगंज, जादूगर कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम की जाएंगे इसके अलावा द्वारा संभाग के सभी जिलों की तालुका विधिक सेवा समिति से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रचार प्रसार किया जाएगा अधिवक्ता श्याम सुंदर शर्मा ने आमजन को नालसा वा रालसा की लोक कल्याणकारी स्कीम, बाल विवाह, वृद्ध जानो के अधिकार, बाल श्रम निषेध, बालकों के कानूनी अधिकार आदि की जानकारी प्रदान की गई और पंपलेट वितरित किए गए ।

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