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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना : मुख्यमंत्री ने की जन प्रतिनिधियों से की वीसी के माध्यम से चर्चा


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। अजमेर से नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा तथा श्रीनगर पंचायत समिति की प्रधान कमलेश गुर्जर ने अपनी बात रखी। संभागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित एवं जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र शर्मा वीसी में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना है। इसमें राज्य के परिवारों का अधिकतम 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करवाया गया है। इसके लिए पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से राज्य के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से चर्चा की।

अजमेर की श्रीनगर पंचायत समिति की प्रधान कमलेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री गहलोत का चिरंजीवी योजना आरम्भ करने के लिए आभार जताया और कहा कि इससे गांव के गरीबों का 5 लाख तक का ईलाज निःशुल्क हो पाएगा। इस योजना की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में नियमित अंतराल पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के दायरे को बढाने के संबंध में अपने सुझाव रखे।

अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा ने मुख्यमंत्री से वार्तालाप करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना में पंजीकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके पंजीकरण अवधि को थोड़ा आगे बढाने पर समस्त व्यक्ति लाभान्वित हो सकते है। इसलिए पंजीकरण की समयावधि 30 अप्रैल से आगे बढाई जाए। अजमेर नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के चालान बनाकर सीजिंग की कार्यवाही भी की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कार्य को आगे भी जारी रखने तथा सावधानी अपनाने की बात कही।

विधायक कोष से मिलेंगे 11 लाख एवं 5 लाख

किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अजमेर कलेक्ट्रेट स्थित वीसी रूम पर उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जुड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बेहतरीन कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को विधायक कोष के माध्यम से विकास कार्यों के लिए 11 लाख एवं 5 लाख रूपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किशनगढ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सर्वाधिक पंजीकरण कराने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रूपये विधायक कोष से दिए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रूपये विधायक कोष आवंटित किए जाएंगे।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा, नगर निगम के आयुक्त डॉ. खुशाल यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी उपस्थित थे।

यह है मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारम्भ किया गया। लाभार्थी स्वयं ऑनलाईन अथवा ई-मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकते हैं। प्रशासन द्वारा आगामी 30 अप्रैल तक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड से वंचित परिवारों को पहले जन-आधार कार्ड के लिए पंजीयन करवाना होगा। जन आधार कार्ड से पंजीयन कराने के लिए परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, नया राशन कार्ड, महिला मुखिया की बैंक पास बुक, मोबाईल नम्बर, एससी-एसटी वर्ग का होने पर महिला मुखिया का जाति प्रमाण पत्र के साथ-साथ गैस कनेक्शन की डायरी, बिजली तथा पानी का बिल, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, सरकारी कर्मचारी की आईडी एवं पीपीओ नम्बर में से उपलब्ध दस्तावेजों की फोटो प्रति आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत पात्र परिवारों के राशन कार्ड जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड से जुड़े होने चाहिए। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की 24 अंको वाली परिवार पहचान संख्या का जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड पर मैपिंग होना आवश्यक है। राज्य के समस्त विभागों के कार्यरत संविदा कार्मिक को योजना के सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापन करने पर इन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। जन-आधार कार्ड से जुड़े राज्य के लघु सीमांत कृषक भी सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इन समस्त श्रेणियों के परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य परिवार भी प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित परिवार पूर्व में ही जन-आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। अतः इनका पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की परिवार पहचान संख्या की सीडिंग करवाने पर योजना से लाभान्वित हुआ जा सकता है। पंजीकरण के दौरान ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर परिवार का ई-प्रमाणीकरण होगा। जन-आधार कार्ड से नहीं जुड़े लघु एवं सीमान्त कृषक ई-मित्र केन्द्र पर जन-आधार कार्ड में स्वामित्व वाली भूमि की सिडिंग करवा सकते है।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क पात्रता के लिए निर्धारित 4 श्रेणियों में नहीं आने वाले परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं होने वाले परिवार 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के परिवारों के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में ई-मित्र केन्द्र अथवा डिजीटल पेमेन्ट मोड से भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के सॉफ्टवेयर पर पात्र परिवार का पंजीयन होने पर स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी डाउनलोड की जा सकती है। योजना से जुड़े परिवारों का चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार एवं गम्भीर बिमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें विभिन्न बीमारियों के एक हजार 576 पैकेज शामिल है। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल हैं।

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