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अजमेर : माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन की सीमाओं पर लगेंगे बेरियर

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित
 जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिले में कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन की सीमाओं पर बेरियर स्थापित किए जाएंगे।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जिले में इंसीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त किए गए है। ये कमाण्डर आवंटित स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाएंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का समूह पाए जाने वाले क्षेत्र को इंसीडेन्ट कमाण्डर द्वारा माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कोरोना पोजीटिव व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे। उनके द्वारा यह सूची संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी। थानाधिकारी माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कार्यवाही करेंगे। माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन में अधिक मात्रा में कोरोना संक्रमित केस पाए जाने पर उसे सील किया जाएगा। इस प्रकार के जोन की सीमाओं पर बेरियर स्थापित किए जाएंगे। यह कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेट करके नोटिस जारी किए जाएंगे। इनका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियिम एवं सीआरपीसी की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। होम आइसोलेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को तुरन्त संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा। संबंधित थानाधिकारी बीट कांस्टेबल के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों पर दैनिक निगरानी रखेंगे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में समय-समय पर फोन द्वारा जानकारी ली जाएगी। इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन की सूचना बीट कांस्टेबल द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर को प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए कम से कम 30 व्यक्तियों को 72 घंटों में ट्रेस करना होगा। कान्टेक्ट ट्रेसिंग में शामिल व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा। माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से अधिक होने पर सैम्पलिंग एवं जांच को बढाया जाएगा। जन समूह कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी मंगवाकर जांच की जाएगी। जांच में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एंटी कोविड टीम की सेवाओं का उपयोग कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना, मास्क वितरण एवं टीकाकरण प्रोत्साहन जैसे कार्यों में लिया जाएगा।

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