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अजमेर : इंसीडेंट कमांडरों की सख्ती जारी, दुकानें सीज, बनाए कन्टेनमेंट जोन


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
अजमेर शहर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इंसीडेंट कमांडर्स द्वारा कार्यवाही करते हुए कन्टेनमेंट जोन बनाए गए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि रामनगर के मकान संख्या 98 से 109 तथा संजय नगर बोराज रोड शनि मंदिर से जुड़ते मकान के क्षेत्र में कोरोना मरीज पाए जाने पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। क्षेत्र में 3 व्यक्तियों के विरूद्ध कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के चालान बनाकर 800 रूपये वसूले गए। जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि क्लॉक टावर थाना अंतर्गत 23/249 बाजे वाली गली केसरगंज में मिनी कन्टेनमेंट जोन तथा अलवर गेट थाना क्षेत्र में 266/11 सिंधी तोपदडा में माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में 5 व्यक्तियों के विरूद्ध 500 रूपये के चालान बनाए गए। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक हेमन्त स्वरूप माथुर ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलान के उल्लंघन पर 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2300 रूपये के चालान बनाए गए।

नगर निगम की उपायुक्त एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर तारामती वैष्णव ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र के कुंदन नगर में 11-199 नाथजी मंदिर के पास को मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है। लोहाखान में मंगल कोल्ड एण्ड जनरल स्टोर को कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के कारण सीज किया गया है। क्षेत्र में 9 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 900 रूपये वसूले गए। प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर खाइलैण्ड स्थित मंत्री प्रोविजन स्टोर तथा जीपीओ के सामने स्थित हरिओम ऎजेन्सी को सीज किया गया है। क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए 11 व्यक्तियों से 3100 रूपये वसूले गए।

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