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अजमेर : इंसीडेंट कमाण्डर को दिए कोरोना गाइडलाइन पालना करवाने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने ली इंसीडेंट कमाण्डरों की बैठक

लगातार होगी क्षेत्र की मॉनिटरिंग


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने अजमेर शहर के लिए नियुक्त इंसीडेंट कमाण्डरों की बैठक ली। इसमें सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश प्रदान किए।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने अजमेर शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए 9 इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किए है। इन्हें क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए पाबंद किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इंसीडेंट कमाण्डर को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंसीडेंट कमाण्डर प्रत्येक स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए उत्तरदायी है। इनके साथ पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी सहयोग के लिए लगाए गए है। इसके अलावा एसीटी दल भी गठित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा अपने क्षेत्र में कण्टेंमेंट जोन बनाए जाएंगे। अपने क्षेत्र में लाक्षणिक एवं अलाक्षणिक संदिग्ध व्यक्तियों की टेस्टिंग सुनिश्चित करेंगे। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को क्वारेंटाइन करके आइसोलेसन में रखा जाएगा। इस प्रकार के व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी आवश्यक है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों को सावधानी अपनाने के संबंध में सुचित भी किया जाए।

उन्होंने कहा कि इंसीडेंट कमाण्डर क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। इनके दल द्वारा क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए भेजा जाएगा। साथ ही वैक्सीन के संबंध में भ्रान्तियों को दूर करते हुए टीके के सुरक्षित होने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि समस्त इंसीडेंट कमाण्डर अपने क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातः 8 से 10 बजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन करेंगे। संबंधित चिकित्साधिकारी से कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की सूचना प्राप्त कर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को सुनिश्चित करेंगे। यहां उनके द्वारा अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त दलों की बैठक ली जाएगी। इसमें एसीटी टीम, बीएलओ एवं सुपरवाइजर भाग लेंगे। वैक्सीनेशन कवरेज की बीएलओवार समीक्षा की जाएगी। एसीटी टीम में तैनात किसी भी कार्मिक द्वारा इंसीडेंट कमाण्डर के निर्देशानुसार कार्य आरम्भ नहीं करने की स्थित में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए तीन दिन के विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें प्रथम दिवस राजकीय संस्थाओं एवं विभागों के लिए आरक्षित रहेगा। दूसरे दिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं, संगठनों, एसोसिएसनों से जुडे़ व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। तीसरे दिन नगर निगम के पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय नागरिकों के टीके लगाए जाएंगे। वर्तमान में सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त व्यक्तियों का टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की गई है। राजकीय चिकित्सालयों में टीकाकरण निःशुल्क है। चिकित्सा विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कोरोना वैक्सीन की कीमत प्रति व्यक्ति 250 रूपए निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने के लिए अधिकतम चालान बनाए जाए। गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिष्ठान सीज किया जाए। इसी प्रकार समारोह स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। बिना पूर्व सूचना अथवा अनुमति कि कार्यक्रम एवं समारोह आयोजित करने पर संबंधित स्थल को सीज करते हुए जुर्माना वसूला जाए। इसी प्रकार शादी समारोह पर भी 25000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं उपखण्ड अधिकारी अवधेश मीना सहित समस्त इंसीडेंट कमाण्डर उपस्थित थे।

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