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अजमेर : कोरोना गाइडलाइन के उल्लघंन पर 19 प्रतिष्ठान सीज

चालान बनाकर वसूला 58 हजार से अधिक का जुर्माना


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
कोविड-19 के अंतर्गत जारी गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले 19 प्रतिष्ठानों पर इंसीडेंट कमाण्डरों द्वारा कार्यवाही कर उन्हें सीज किया गया। पृथ्वीराज मार्ग पर भी कार्यवाही कर दुकाने सीज की गई। उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही कर 58 हजार 200 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार मंगलवार को अजमेर शहर में बड़े स्तर पर कार्यवाही की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटकर 58 हजार 200 रूपये वसूले गए। इस प्रकार 19 संस्थानों को इंसीडेंट कमाण्डरों द्वारा सीज किया गया। प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना नहीं करने पर पृथ्वीराज मार्ग के मंत्री प्रोविजन, इंडिया मोटर्स के रॉल एक्सप्रेस एवं लस्सी शॉप को आगामी 72 घंटे के लिए सीज किया गया।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि नसीराबाद रोड़ एवं श्रीनगर रोड़ पर कार्यवाही के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया। गोवा वाइन शॉप राजा साईकिल चौराहे पर चालान बनाकर 1100 रूपये वसूले गए। नसीराबाद रोड़ पर खण्डेलवाल डेयरी इक्यूपमेंट दुकान को सीज करने के साथ चालान भी काटे गए।

उपखण्ड अधिकारी अवधेश मीणा ने बताया कि बीके कोल नगर तथा पुष्कर रोड़ पर कार्यवाही की गई इसमें दीपक मेहरा सांई स्टील पुष्कर रोड, स्वास्तिक टाईल एवं बिल्डिंग मैटेरियल, गणेश प्रोपर्टी राधा विहार कॉलोनी तथा बी.के. कौल नगर के गायत्री हॉजरी, ममता स्वीट्स, नवकार एलईडी हाउस तथा अजमेर प्लाईवुड को 72 घण्टे के लिए बंद किया गया। इस क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर 10 व्यक्तियों से 5 हजार तथा सोशियल डिस्टेंशिंग की पालना नहीं करने पर एक व्यक्ति से 200 रूपए वसूल किए गए।

जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा नेे बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 11 व्यक्तियों के चालान काटकर 5500 रूपए की राशि वसूली गई। सोशियल डिस्टेंशिंग की पालना नहीं करने पर 1800 रूपए की जुर्माना राशि वूसल की गई। कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर 3 प्रतिष्ठान राजस्थान नमकीन एण्ड स्वीट्स डिग्गी चौक, करांची नमकीन नला बाजार तथा तरूण चप्पल जूते दरगाह बाजार को 72 घण्टे के लिए सीज किया जाकर भविष्य में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए पाबंद किया गया है। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 5 चालान बनाए जाकर 2500 रूपए की जुर्माना राशि एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 34 व्यक्तियों के चालान बनाए जाकर 3400 रूपए की जुर्माना राशि वूसल की गई। नगर निगम के दल द्वारा भी 2200 रूपए का जुर्माना वसूला गया।

नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर बस स्टैण्ड के सामने देवनारायण भोजनालय, जयपुर रोड पर अमित हीरा एजेन्सी शोरूम, रावण की बगीची में सनराईज टेलर, केसरगंज में खण्डेलवाल चाट भण्डार एवं ईशा साड़ी को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। इसी प्रकार कार्यवाही के दौरान 69 व्यक्तियों के चालान काटकर 22 हजार 900 रूपये वसूले गए। अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव ने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 13 हजार तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 600 रूपये के चालान काटे गए।

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