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रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
भारतीय रेलवे लगातार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।  

भारतीय रेलवे द्वारा 11.05.2020 को जारी आदेशों के अंतर्गत ट्रेनों के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सलाह के रूप में कहा गया था की  “सभी यात्रियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे प्रवेश तथा यात्रा के दौरान फेस कवर करें अथवा मास्क पहने लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इसमें जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है।

COVID 19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में प्रवेश करने पर थूकना, किसी भी व्यक्ति के मास्क न पहनना आम जन व यात्रियों के  स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है।

अतः रेलवे परिसर व ट्रेन में थूकने के समान ही अब मास्क न पहनने वाले सभी व्यक्तियों पर 500 रुपए तक की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा । इस हेतु रेलवे चेकिंग स्टाफ व अन्य रेलवे अधिकारियों को अधिकृत किया गया है । यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। अतः रेल प्रशासन अपील करता है कि "मास्क पहने, सुरक्षित रहें और जुर्माने से भी बचें।

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