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अजमेर : सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध

जिले में 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू

पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र

शादी में 200 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत

कोरोना प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना

जिला मैजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 21 अप्रैल 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा शादी में 200 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है। ऎसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा जिला मुख्यालय शहरी सीमा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर तथा अन्य क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा इत्यादि सामूहिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं दी राजस्थान ऎपेडिमिक डिजीज आर्डिनेंस 2020 तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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