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कोविड-19 : अजमेर में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित
 जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों की अप्रत्याशित वृद्वि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन (दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक) जारी गयी है। इसके अनुसार नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बन्द रहेंगे। अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। समस्त बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। समस्त बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 10 बजे तक बंद कर दिये जाएंगे। इससे संबधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच पाएंगे।

उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू संबंधी आदेश से कुछ क्षेत्रों को अलग रखा गया है। इनमें निरन्तर उत्पादन करने वाली तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्टि्रयां, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, रेस्टोरेन्ट्स आदि शामिल किए गए है। इसके लिए पृथक से पास जारी नही किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन रात्रिकालीन कर्फ्यू से मुक्त संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल संबंधी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में सधन जांच की जाएगी। जांच के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर संस्था को सील किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों का उल्लघंन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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