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अजमेर : 4 शराब की दुकान बोलीदाता ब्लैक लिस्टेड


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
ऑनलाइन मदिरा दुकान निलामी प्रक्रिया में शामिल 4 उच्चतम बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं कराने पर उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि आबकारी जिला अजमेर की देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन दुकानों के लिए 3 मार्च को ऑनलाइन निलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण में 75 मदिरा दुकानों के लिए बोली लगाई गई थी। इनमें से उच्चतम बोलीदाता का चयन किया गया। चयनकर्ता को देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार होने से 3 दिवस में 6 मार्च तक राजकोष में जमा कराने के लिए पाबंद किया गया था। इसमें अमानत राशि को समायोजित करने का प्रावधान है। ऑनलाईन निलामी प्रक्रिया से चयनित 4 उच्चतम बोलीदाताओं द्वारा वांछित धरोहर राशि राजकोष में जमा नहीं कराने के कारण इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

उन्होंने बताया कि बाजार मोहल्ला सिनोदिया की साजिया बानो ने किशनगढ़ की मालियों की बाडी दुकान संख्या एक, बाजार मोहल्ला सिनोदिया की रूबिना ने किशनगढ़ की नगर परिषद वार्ड संख्या एक से 7 की दुकान संख्या 6, बाजार मोहल्ला सिनोदिया की शबिना ने किशनगढ़ की नगर परिषद वार्ड संख्या एक से 7 की दुकान संख्या 7 तथा शिखरानी के दिनेश कुमार ने मसूदा की बिजयनगर नगर पालिका वार्ड संख्या एक से 35 की दुकान संख्या 6 के लिए उच्चतम बोली लगाई थी। राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 74 के प्रावधानों के अनुसार धरोहर राशि जमा कराने के लिए स्वीकृत अंतिम दिन से तीन वर्षों की अवधि के लिए चारों बोलीदाताओं को ब्लैक लिस्टेड (डीबार्ड) किया गया है। इनकी आवेदन पत्र के साथ जमा अमानत राशि भी जब्त की गई है।

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