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तंबाकू के विज्ञापन बोर्ड अपनी दुकानों पर प्रदर्शित नहीं करें : खाद सुरक्षा अधिकारी


तंबाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ के द्वारा व्यापारी संगठन की कार्यशाला का आयोजन


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ के द्वारा व्यापारी संगठन की एक कार्यशाला का आयोजन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द में किया गया। जिसमे डाॅ. के.के. सोनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, डाॅ. रामस्वरूप किराडिया उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी की उपस्थिति मे इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने कार्यशाला की शुरूआत करते हुए कहा कि जिले के समस्त तम्बाकू विक्रेता तम्बाकू के विज्ञापन बोर्ड अपनी दुकान में प्रदर्शित नही करे, और वर्तमान मे लग रहे तम्बाकू प्रदर्षित बोर्ड दुकान पर सेे अतिशीघ्र हटवाये। एवं तम्बाकू पदार्थाे को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड का कोई ब्रांड नाम चित्र रंगीन फोटो नही होना चाहिए व वह बोर्ड चमकदार (बिजलीयुक्त) नही होना चाहिए। तथा धुम्रपान एवं इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति आमजन में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। दुकानदारो को कोटपा एक्ट की धारा 6(अ) के बारे मे बताया कि‘‘18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है ‘‘तथा नाबालिको को तम्बाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नही देना चाहिए। तम्बाकू सेवन की रोकथाम के लिये चिकित्सा विभाग के साथ व्यापारी संगठन को एकजुट होकर कार्य करने की आवष्यकता है। तभी हम तम्बाकू से हाने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते है।

इस कार्यशाला मे डाॅ. पुनिता जैफ जिला सलाहकार, जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ, अजमेर ने व्यापारी संगठन को कोटपा एक्ट 2003 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। बताया कि बिक्री के स्थान पर ‘‘18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादो की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है, ‘का बोर्ड लगाना आवश्यक है, साथ ही बताया किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे मे तम्बाकू बेचना अपराध हेै । तम्बाकू के उपयोग के दुष्परिणाम मे देश व राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया व कैंसर का सबसे बड़ा कारण तम्बाकू उपयोग को बताया तथा इसके रोकथाम के बारे मे जानकारी दी। कार्यक्रम के अन्त मे जितेन्द्र हरचन्दानी, जिला सलाहकार (फलोरोसिस) ने व्यापारीे प्रतिनिधियो से अनुरोध किया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने मे सभी अपनी भूमिका निभायें। इसके साथ ही ‘‘18 वर्ष से कम आयु के बच्चो तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, के बेनर भी व्यापारीयो को वितरित किये गये।

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