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covid-19 : जिले में 21 फरवरी तक धारा 144 लागू, पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्रित

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत

कोरोना प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना

अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 21 फरवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शादी में 100 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है। ऎसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, अधिकतम मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी तथा फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी तथा राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधों से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निदेशोर्ं, मेडिकल प्रोटोकॉल एवं एडवाईजरी की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा की जाएगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा। निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट व समस्त तहसीलदारों का होगा।

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऎसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान कर सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अध्यधीन अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं दी राजस्थान ऎपेडिमिक डिजीज आर्डिनेंस 2020 तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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