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नगरीय निकायों के चुनाव : इन दस्तावेजों से मतदाता करा सकेगा पहचान सत्यापित

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित 

अजमेर(AJMER MUSKAN)
। नगरीय निकायों के चुनाव में मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों से अपनी पहचान सत्यापित करा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान बूथ पर पहचान सत्यापित करने के लिए 17 दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व में जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फैमिली कार्ड, फोटोयुक्त नरेगा कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य योजना बीमा कार्ड, स्वतंत्रता सैनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट तथा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त सशस्त्र लाईसेन्स शामिल है।

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