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अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान स्वीकृत, अजमेर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिया फैसला

जिला कलेक्टर अजमेर

अजमेर (Ajmer Muskan)।
अजमेर विकास प्राधिकरण की सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान नवीन प्रारूप 2013-2033 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें प्राधिकरण की आयुक्त रेणु जयपाल सहित समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान में 80 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना गहराई तक आवासीय वाणिज्यिक एवं संस्थानिक भू-उपयोग अनुज्ञेय है। मास्टर प्लान प्रस्ताव में डवलपमेंट प्रमोशन्स एण्ड कंट्रोल रेग्यूलेशन (डीपीसीआर) का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई के अनुसार विभिन्न भूउपयोग अनुज्ञेय किए जा सकेंगे। इससे भूमि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में सरलता आ जाएगी।

उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान प्रस्तावों में विभिन्न स्थलों पर विशेष प्रकार की टाउनशिप अथवा सिटी प्रस्तावित की गई है। इनमें फेस्टिवल सिटी एवं पर्यटन सिटी, कॉरपोरेट पार्क, स्पोर्टस सिटी, नोलेज सिटी, ट्रांसपोर्ट हब तथा ऑटोमोबाईल हब शामिल है।

उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2013-2033 के नवीन प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए 8 सितम्बर को नोटिस जरिए आम सूचना जारी की गई। निर्धारित समयावधि एक माह की अवधि के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण प्रांगण में प्लान प्रदर्शित किया गया। इस मास्टर प्लान पर आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कोविड महामारी के चलते ऑनलाईन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। इस मास्टर प्लान पर 725 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए। इन आपत्तियों एवं सुझावों की समेकित करने पर 275 आपत्तियां एवं सुझाव बने। इन 725 में से लगभग 217 सामान्य प्रकृति के आपत्ति एवं सुझाव रहे। इन समस्त प्रकरणों को मास्टर प्लान पर चिन्हित कर अंकित किया गया एवं आवश्यकता के अनुसार स्थल निरीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया कि 2013 में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नगर विकास न्यास अजमेर के स्थान पर अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके क्षेत्र में 118 गांवो को सम्मिलित किया गया है। इसमें किशनगढ़ मास्टर प्लान 2031 के अधिसूचित 25 गांव एवं पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अधिसूचित 15 गांव सम्मिलित है। इस प्रकार से इन 40 गावों को छोडते हुए शेष 78 गांवों के क्षेत्र के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अजमेर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2013-2033 (प्रारूप) मास्टर प्लान तैयार किया गया।

उन्होंने बताया कि इस प्रारूप मास्टर प्लान को अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिसूचना द्वारा 17 दिसम्बर 2013 से 20 जनवरी 2014 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए प्रदर्शित किया गया। इस मास्टर प्लान (प्रारूप) पर कुल 173 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए। इसके पश्चात् अजमेर मास्टर डवलपमेंट 2033 प्रारूप पर पुनः 12 मार्च 2018 को नियमानुसार एक माह की अवधि के लिए प्रदर्शित कर, आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए। इस बार 150 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए। दोनों बार मास्टर प्लान पर प्राप्त कुल आपत्तियों एवं सुझावों की संख्या 323 हो गयी। राज्य सरकार द्वारा 28 नवम्बर 2019 को आदेश जारी कर अजमेर शहर के प्रारूप मास्टर प्लान-2033 के संबंध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव रिपोर्ट तथा कमिटमेंटस आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वांछित संशोधनों को पूर्व मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाकर, नवीन प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की आठ बैठकें आयोजित की गयी। समिति द्वारा 31 जुलाई 2020 को इस अनुशंषा के साथ मास्टर प्लान को प्राधिकरण में भिजवाया कि अजमेर मास्टर प्लान 2033 प्रारूप को अंतिम रूप देकर अनुमोदन की कार्यवाही की जानी है। सोमवार की बोर्ड की बैठक में इस मास्टर प्लान को स्वीकृत किया गया।

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