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covid-19 : आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगा महाराष्ट्र में प्रवेश

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महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार वे यात्री जो रेलवे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तथा गोवा राज्यों से महाराष्ट्र में प्रवेश के इच्छुक हैं, उन्हें अपने साथ RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखनी है।
आरटी-पीसीआर सैंपल का संग्रहण महाराष्ट्र में निर्धारित आगमन के 96 घंटे के भीतर का होना आवश्यक है। वे यात्री जिनके पास आरटी- पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं पाई जाएगी, उनके लक्षण तथा शारीरिक तापमान का गंतव्य रेलवे स्टेशन पर जांच की जाएगी।
जिन यात्रियों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा, यदि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होगा तभी उनको घर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
जिन यात्रियों में कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा, उन्हें कॉविड केयर सेंटर अग्रिम जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसका खर्च यात्री को वहन करना होगा। संबंधित म्युनिसिपल आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस कार्य के लिए नोडल नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह प्रावधान 25 नवंबर 2020 से लागू है।

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