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covid-19 : अजमेर में अधिकारियों ने विवाह स्थलों पर की समझाइश

समझाइश जारी, नहीं माने तो लगेगा जुर्माना


अजमेर (Ajmer Muskan)।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की टीम दूसरे दिन भी फील्ड में डटी रही। अधिकारियों ने विवाह स्थलों पर जाकर आयोजकों से समझाइश की। आयोजकों से सौ लोगों की सीमा और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना का आग्रह किया गया। उन्हें समझाया गया कि यह हम सबकी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। नहीं मानने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी गई।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह के लिए मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई है। निर्धारित संख्या की सीमा में ही समारोह में भाग लेने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समझाइश की जा रही है। विवाह आयोजनकर्ताओं को विवाह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करानी होगी। समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना करने पर आयोजनकर्ता के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए विनियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रशासन प्रत्येक शादी पर नजर रखेगा। संक्रमण रोकने के लिए विवाह स्थलों पर जाकर परिवारों को कोरोना गाईडलाइन की जानकारी दी जा रही है। आयोजक परिवार निर्धारित गाईडलाइन की पालना करें तो वे न सिर्फ स्वयं कोरोना संक्रमण के खतरे से बचे रहेंगे बल्कि औरों को भी सुरक्षित रख कोरोना की कड़ी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) विशाल दवे ने वैशाली नगर, रातीडांग, हरिभाऊ उपाध्याय नगर तथा फायसागर रोड के समारोह स्थल पर आयोजित विवाह समारोह में कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए समझाइश की। साथ ही आयोजकों के घर पहुंच कर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने तथा सैनेटाइजर का उपयोग करने के संबंध में पाबंद किया। उन्होंने घर-घर जाकर प्रत्येक आयोजक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर इस संबंध में समझाइश की। साथ ही निर्देशों की अवहेलना करने पर जुर्माना वसूले जाने के बारे में विस्तार से बताकर पाबंद किया।

यह है जुर्माना प्रावधान

बिना सूचना विवाह या अन्य आयोजन, आयोजन में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग आदि नियमों की अवहेलना पर 5 हजार रूपए तथा 100 से अधिक व्यक्ति समारोह में पाए जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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