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पंचायतीराज चुनाव : आदर्श आचार संहिता की पालना हो सुनिश्चित


अजमेर (Ajmer Muskan)।
जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दौरान आदर्श  आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचरण संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान किसी भी दल या उम्मीदवार को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो। 

उन्होंने बताया कि मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा चुनाव प्रचार के लिये किसी पूजा-स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। किसी भी दल और उम्मीदवार को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास विच्छृखल आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, तथा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

उन्होंने बताया कि किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऎसा करने की अनुमति अपने समर्थको  को देनी चाहिये। मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऎसा करने से रोकना चाहिये।  किसी भी ऎसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन-अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

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