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पटाखे चलाने पर 2 हजार और बेचने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना


अजमेर (Ajmer Muskan)।
आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखे चलाने वालों से 2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में दीपावली पर्व 2020 के अवसर पर अजमेर जिले में पटाखों की बिक्री एवं चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा पटाखा चलाए जाने पर तत्काल 2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार दुकानदार द्वारा पटाखे अथवा विस्फोटक सामग्री विक्रय करने पर कार्यवाही करते हुए दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

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