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निकाय चुनाव-2020 : 11 जिलों की 42 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

निकाय चुनाव-2020 : 11 जिलों की 42 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

जयपुर (Ajmer Muskan)
। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। 1520 वार्डों के 2310 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 27 नवंबर 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक दिसंबर प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रातः 8.00 से सायं 5. बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर (रविवार) प्रातः 9 बजे से होगी।

मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्व 3.00 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा। 

12 लाख 75 हजार मतदाता 999 मतदाता कर सकेंगे मतदान

मेहरा ने बताया कि 42 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई 2020 को किया जा चुका है। इन निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय कुल 12 लाख 75 हजार 999 मतदाता हैं, जिनमें से  663984 पुरुष, 611992 महिला और 23 अन्य मतदाता हैं। 

14000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव संपादित

चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन निर्वाचनों को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 14000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कार्मिकों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।

नपा सदस्य के लिए एक लाख व नप सदस्य के लिए 1.50 लाख चुनाव खर्च निर्धारित 

मेहरा ने बताया कि निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों केे अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए यह सीमा एक लाख रूपए एवं नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। 

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