Ticker

6/recent/ticker-posts

अजमेर : विवाह आयोजनों में नहीं मानी कोराना गाइडलाइन, लगाया 23 हजार का जुर्माना

विवाह स्थलों पर समझाइश का दौर जारी

Jila collector Prakash Rajpurohit

अजमेर (Ajmer Muskan)।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विवाह स्थलों पर जिला प्रशासन की समझाइश का दौर जारी है। जिले के सभी उपखण्डों में प्रशासन की टीम ने सुबह विवाह स्थल पर जाकर आयोजकों को कोरोना के खतरों से आगाह किया। साथ ही उन्हें गाईडलाइन की जानकारी दी। आदेश नहीं मानने पर विभिन्न उपखण्डों में जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले के सभी उपखण्डों में बड़ी संख्या में विवाह आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद रही। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शादी सामारोहों में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए तहसीलवार गठित टीमों की नजर विवाह समारोहों पर रही।

उन्होंने बताया कि तहसील अजमेर के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में होने वाले विवाह समारोह के लिए परिवार वालों को आयोजन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाइन एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जारी किए गए विनियमों की पालना करवाने के लिए तहसीलदार अजमेर प्रीति चौहान के नेतृत्व में दल गठित किया गया है। इस दल में नायब तहसीलदार सराधना घीसूलाल, नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम हरेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय तुक्का चंद तथा स्थानीय भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं पंचायत कोर कमेटी के सदस्य शामिल है। इस दल द्वारा कोविड-19 के प्रॉटोकोल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर का उपयोग, थर्मल स्कैनिंग तथा विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं करने के लिए सराधना, माकडवाली, लोहागल, बोराज, हाथीखेडा, भांवता, गेगल एवं फायसागर रोड क्षेत्र में समझाइश कर पाबंद किया गया।

लगाया 23 हजार का जुर्माना

उन्होंने बताया कि कोविड-19 गाईडलाइन की पालना के संबंध में जिले में विभिन्न स्थानों पर विवाह आयोजनों के निरीक्षण के पश्चात् 23 हजार का जुर्माना लगाया गया। निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर नगर निगम अजमेर द्वारा 5 व्यक्तियों से 2500, उपखण्ड अधिकारी अरांई द्वारा 2 व्यक्तियों से 10 हजार, उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा एक व्यक्ति से 500 तथा उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा 2 व्यक्तियों से 10 हजार का जुर्माना वसूला गया। संबंधित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने के लिए पाबंद किया गया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ